चीन को झटका! मोदी सरकार ने आयातित व्हील लोडर्स पर लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी
Anti-dumping duty on wheel loader imports from China: वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. DGTR ने 29 सितंबर को आयातित व्हील लोडर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफ़ारिश की थी. यह ड्यूटी अगले 5 साल तक जारी रहेगी.
Anti-dumping duty on wheel loader imports from China
Anti-dumping duty on wheel loader imports from China
Anti-dumping duty on wheel loader imports from China: भारत सरकार ने चीन से आयात होने वाले व्हील लोडर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से चीन की कंपनियों को तगड़ा झटका लगेगा. वित्त मंत्रालय की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है. DGTR ने 29 सितंबर को आयातित व्हील लोडर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफ़ारिश की थी. यह ड्यूटी अगले 5 साल तक जारी रहेगी.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, चीन से आयातित व्हील लोडर पर 18.84 से 82.71% तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है. यह ड्यूटी CBU(Complete Build Unit) या SKD (Semi-Knocked Down) किसी भी फॉर्म में आयात पर लागू होगा. JCB India की अर्जी पर जांच शुरू हुई थी और इसके तथ्यों का समर्थन Eimco Elecon (India) Ltd ने किया था.
ये प्रोडक्ट होंगे ड्यूटी से बाहर
नोटिफिकेशन के मुताबिक, चेसिस / मशीन बॉडी को इंजन, ट्रांसमिशन या उसमें लगे एक्सेल के बिना आयात किया जाता है, तो उसमें कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू नहीं होगा. इसके अलावा इस ड्यूटी से कई प्रोडक्ट्स को भी बाहर रखा गया है. जैसेकि 7,000 किलोग्राम से ज्यादा रेटेड पेलोड क्षमता, 80 किलोवाट से ज्यादा के क्रास इंजन पावर, राइट और लेफ्ट व्हील (व्हील ट्रीट/ट्रैक) के बीच केन्द्र से मापित दूरी 2280 मिलीमीटर से अधिक, अगले और पिछले पहिये के एक्सेल (व्हील बेस) के बीच मापित दूरी 3350 मिलीमीटर से ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लागू नहीं होगी.
11:46 AM IST